बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना राज्य सरकार की एक समर्पित पहल है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं होती।
पात्रता मापदंड
बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- विकलांगता प्रमाणपत्र: आवेदक के पास कम से कम 40% शारीरिक विकलांगता होनी चाहिए, जिसे एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- आयु सीमा: इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, अर्थात सभी उम्र के आवेदक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- आय मापदंड: आवेदकों के वार्षिक आय पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जिससे यह योजना सभी पात्र व्यक्तियों के लिए उनकी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना सुलभ है।
- निवास आवश्यकता: आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए या आवेदन जमा करने से कम से कम दस वर्ष पूर्व से राज्य में निवास कर रहा हो।
लाभार्थी
यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो:
- 40% या उससे अधिक विकलांगता रखते हैं।
- अन्य निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
लाभ
बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्राप्त होती है। पेंशन की राशि और अन्य विशिष्ट विवरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं।
आवेदन कैसे करें
बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति अपने स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र और निवास प्रमाण सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्र करना महत्वपूर्ण है।